*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

नागरिक 31 जनवरी तक दर्ज करवा सकते हैं अपनी आपत्तियां-उपायुक्त

पंचकूला, 21 जनवरी।  उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार नागरिकों के लिए कलेक्टर रेट पर दावें आपत्तियां दर्ज करवाने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। अब कोई भी नागरिक जिला के लिए निर्धारित किए गए कलेक्टर रेट पर आगामी 31 जनवरी तक अपने दावें व आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। इससे पहले कलेक्टर रेट पर दावें व आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 15 जनवरी 2021 निर्धारित की गई थी।

For Detailed News-


उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने कलैक्टर रेट निर्धारण करने के लिए नागरिकों के सुझाव एवं आपतिंयो हेतू जनजागरण अभियान की शुरूआत की है ताकि जनता के अमूल्य सहयोग से जिला में पारदर्शिता व सुशासन को अधिक बल मिल सके। इसके लिए सरकार की जारी गाइडलाइन और हिदायतोंनुसार नई प्रणाली के तहत जिला में भूमि के कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए है। कलेक्टर रेट के निर्धारण के बाद प्रस्तावित सूची जिला पंचकूला panchkula.nic.in   के पोर्टल पर भी डाली गई। इसके अलावा तहसीलों में भी यह सूची नागरिकों के लिए रखी गई। नागरिक पंचकूला पोर्टल पर लिखित या जिला सचिवालय के कमरा न0 325 में दस्ती भिजवाना सुनिश्चित करें।


उपायुक्त ने पंचकूला व कालका के एसडीएम को नम्बरदारों के ग्रुप के माध्यम से तथा संबधित तहसीलदारों को पटवारियों के माध्यम, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को सरंपचों व चैकीदारों के माध्यम से सुझाव एवं आपतियां दर्ज करवाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए है।

https://propertyliquid.com


उपायुक्त ने बताया कि कलेक्टर रेट निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन सचिव नगर निगम, तहसीलदार व संबंधित एसडीएम द्वारा किया गया। इसके उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त व उपायुक्त स्तर पर भी इसका मूल्यांकन कर अंतिम रूप दिया गया है। गांवों और कॉलोनियों के स्तर पर ये कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर रेट पर प्राप्त होने वाले दावें व आपत्तियों का निपटान आगामी 15 फरवरी तक किया जाएगा। उसके उपरांत यह सूची सरकार को अंतिम रूप के लिए भेजी जाएगी ओर आगामी एक अप्रैल 2021 से नये कलेक्टर रेट क्रियांवित किए जाएंगे।