नाइट कर्फ्यू नियमों की दृढ़ता से की जाए अनुपालना, उल्लंघना करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई : उपायुक्त प्रदीप कुमार
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते हुए केसों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आगामी आदेशों तक प्रतिदिन रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ‘नाइट-कर्फ्यू लागू किया है। नाइट-कर्फ्यू में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। आमजन सडक़ या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से न तो घर के बाहर पैदल और न ही गाड़ी से घुम सकते। उन्होंने जिला वासियों से आह्वान किया कि नाइट कर्फ्यू नियमों की दृढता से अनुपालना की जाए। दिशा-निर्देशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि नाइट कफ्र्यू के दौरान लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। जिन लोगों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है उनमें कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा। उन्होंने बताया कि ऑथोराइज़्ड अधिकारी द्वारा दिए गए स्पेशल कफ्यऱ्ू-पास वाले लोगों को भी आवागमन में छूट रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, दवाई की दुकानें और ए.टी.एम. खुला रहने की अनुमति रहेगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी।
उन्होंने पुलिस व सभी एसडीएम सहित संबंधित अधिकारियों को नाइट कर्फ्यू के तहत जारी आदेशों की दृढता से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करने बारे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी यदि आदेशों की उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।