नगर निगम चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के ध्यान में लाया जाता है, जो महापौर एवं सदस्य की सीट के लिए आम चुनाव लड़े और उन्हें विभिन्न मदों पर किए गए कुल व्यय का खुलासा चुनाव घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
पंचकूला 2 जनवरी – नगर निगम चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के ध्यान में लाया जाता है, जो महापौर एवं सदस्य की सीट के लिए आम चुनाव लड़े और उन्हें विभिन्न मदों पर किए गए कुल व्यय का खुलासा चुनाव घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। नोडल अधिकारी चुनावी व्यय संजीव राठी ने बताया कि ऐसे उम्मीदवारों को रजिस्टर (साथ में) जमा करना होगा मूल), अनुलग्नक तीन में सार कथन (डुप्लिकेट में) अटैचमेंट अथॉरिटी के समक्ष विधिवत शपथ पत्र 1 सेंट क्लास और शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रोफार्मा (ओं) में फार्म अनुबंध चार (एफिडेविट) संबंधित वेबसाइट www.secharyana.gov.in जो नामांकन के समय उम्मीदवार ने दिया है सभी अवश्य जमा करवा देें।
किसी भी अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त नहीं किया गया है उम्मीदवार विधिवत रूप से प्रोफार्मा तीन (डुप्लिकेट में) व्यय निगरानी प्रकोष्ठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कमरा नंबर 309, दूसरी मंजिल, मिनी सचिवालय (पुराना), सेक्टर -1, परिणाम घोषित होने के बाद जल्द से जल्द जमा करवा दें। किसी भी जांच के लिए नोडल अधिकारी, दलबीर सिंह, मो.नं.-9417194239 भरतवीर शर्मा मो .9.9417738195 सदस्य, व्यय मॉनिटरिंग सेल, एम.सी., इलेक्शन से संपर्क कर सकते हैं।