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धरना-प्रदर्शन में 50 से अधिक लोग शामिल होने पर लेनी होगी पूर्व अनुमति : उपायुक्त बिढ़ान

सिरसा, 25 जून।


                   उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि विभिन्न कर्मचारी यूनियनों, धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों, किसान यूनियनों, श्रमिक संघों आदि द्वारा अपनी मांगों के लिए केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ सामूहिक सभा / समूह में धरना, प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में कानून एवं व्यवस्था के रखरखाव में बाधा उत्पन्न होती है और शांति भंग होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

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                    उपायुक्त ने बताया कि धरना प्रदर्शन के लिए सिरसा में चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय मिनी बायपास पर खुला मैदान (दशहरा ग्राउंड) स्थान निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंस की पालना के मद्देनजर धरना प्रदर्शन में 50 से अधिक लोग शामिल होने पर संबंधित संगठनों को उपमंडल अधिकारी नागरिक से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा संगठनों को गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) के तहत जारी हिदायतों की पालना करने का शपथ पत्र भी देना होगा। उन्होंने बताया कि धरना / प्रदर्शन के दौरान संगठनों को निर्धारित नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा जिसमें सामाजिक दूरी, स्वच्छता प्रोटोकॉल व फेस मास्क लगाना शामिल है। इन नियमों की सख्ती से पालना करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों की संख्या 50 से कम है, तो वे स्थानीय लघु सचिवालय, सिरसा (सीमा की दीवार के बाहर) धरना / विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।

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