दवाई आने तक मॉस्क ही कोरोना से बचाव का इलाज, मॉस्क पहनें व कोविड-19 के नियमों का पालन करें
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि लोगों की लापरवाही और कोविड-19 के नियमों की अनदेखी करने के कारण दोबारा से कोरोना का संक्रमण बढ रहा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कोरोना बचाव के लिए जारी प्रशासनिक हिदायतों व नियमों का पालन करें, तो न केवल कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है, बल्कि दवाई आने तक हम अपना बचाव कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग आपसी तालमेल के साथ कोरोना नियंत्रण को लेकर दिन-रात कार्य में लगे हुए हैं। इसी परिणाम के चलते जिला में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में रही। लेकिन जब तक आमजन इसमें अपना सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में आमजन ने प्रशासन का सहयोग दिया और हम कोरोना को नियंत्रण करने में कामयाब भी रहे थे। लेकिन अॅनलॉक होते ही और बाद में त्यौहारी सीजन में लोग बेपरवाह हो गए। इसी के चलते कोरोना के मामले दोबारा से बढने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अब सर्दी का मौसम भी है, जोकि कोरोना संक्रमण के अनुकूल है। इसलिए हमें अब और अधिक सतर्कता दिखाने की जरूरत है।
उपायुक्त ने कहा कि लोग कोरोना को हलके में कतई न लें। छोटी सी लापरवाही स्वयं व दूसरों के लिए जानलेवा हो सकती है। कोरोना की दवाई आने तक हमें मॉस्क व उचित दूरी का पालन करते हुए इस बीमारी से अपना बचाव करना है। उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक मॉस्क ही कोरोना से बचाव का इलाज है। बहुत से लोग कोरोना को हलके में ले रहे हैं और वो न तो मॉस्क लगा रहे और न ही दूसरे उपायों का पालन कर रहे। ऐसे लोगों से अनुरोध है कि वे कोरोना को हलके में लेने की भूल कतई न करें। उनकी छोटी से लापरवाही स्वयं व दूसरों के लिए जानलेवा हो सकती है।
मॉस्क लगाएं, स्वयं व दूसरों को कोरोना से बचाएं :
उपायुक्त ने कहा कि अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आई है। जब तक दवाई नहीं आती है तब तक मॉस्क ही इससे बचाव का उपाय है। इसके अलावा अपने हाथों को सेनेटाइज करना, साबुन से हाथों को धोना, उचित दूरी बनाए रखना, भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचना आदि छोटी-छोटी सावधानियां हैं, जिन्हें अपनाकर हम स्वयं को व दूसरों का कोरोना से बचाव कर सकते हैं। सरकार द्वारा बिना मॉस्क वालों पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना मॉस्क के पाया जाता है, तो उसको 500 रूपये का जुर्माना किया जाएगा।