तकनीकी व यांत्रिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के आने जाने पर दी गई छूट
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, लिफ्ट टेक्नीशियन, एयर कंडीशनर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, जेनरेटर मैकेनिक, टेलीविजन मैकेनिक, डिश टीवी / केबल / सीसीटीवी मैकेनिक, इंटरनेट सेवा, एलपीजी तकनीशियन, सैनिटेशन वर्कर, उपकरणों के रखरखाव / मुरम्मत आदि अतिआवश्यक प्रकृति वाले कार्यों के लिए आमतौर पर विभिन्न आवासों, अपार्टमेंट्स, भवनों में मैकेनिक की आवश्यक रहती हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान इन तकनीशियनों / यांत्रिकी व्यक्तियों को पैदल या वाहनों द्वारा आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है ताकि नागरिकों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। आदेशों के अनुसार केवल दो ही तकनीकी व्यक्ति आवासों, अपार्टमेंट्स, भवनों में प्रवेश कर सकेंगे और प्रवेश से पहले उन्हें स्वयं को व अपने औजारों को सैनिटाइज करना होगा ताकि कोरोना वायरस के बढने की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके। मुरम्मत कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन सख्ती से करना होगा।
Hindi News से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जुड़ें!