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डाॅ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता में बढ़ौतरी

-वित्तीय सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर की गई 80 हजार रुपये

– अब सभी बीपीएल परिवार लें सकते है योजना का लाभ

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पंचकूला, 17 मई- हरियाणा सरकार द्वारा डाॅ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दी गई है।


इस संबंध में जानकारी देते हुये उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा घर की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि डाॅ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को  दिया जायेगा। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था।


उन्होंने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित सभी बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को पात्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत यदि आवेदक का मकान 10 साल या उससे अधिक समय से बना हुआ है और मरम्मत के योग्य है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल की सूची में होना चाहिये। उन्होंने बताया कि यदि आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में भी शामिल है तो, उसे जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।

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श्री कौशिक ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिये प्रार्थी के पास परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी/ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात होने आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए सबसे पहले haryanascbc.gov.in वेबसाईट से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है, जिसेे सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। उन्होंने बताया कि इस फॉर्म के साथ  ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने आवश्यक है। उसके बाद ये फॉर्म अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आवेदनकर्ता को ये फॉर्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। उन्होंने बताया कि आवेदन करते समय कोई भी गलत जानकारी न भरें। सभी आवश्यक दस्तावेजों की साफ कॉपी लगाएं, ताकि आवेदनकर्ता के कार्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आये।