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जोन-1 पंचकूला की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 15 व 22 दिसंबर को की जायेगी

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पंचकूला, 12 दिसंबर- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हरियाणा बिजली नियामक आयोग (मंच और लोकपाल) के आदेशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की स्थापना की गई है।


   इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। इसी कड़ी में जिला पंचकूला की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 15 व 22 दिसंबर को पंचकूला में की जायेगी।


उन्होनंे बताया कि जोन-1 पंचकूला के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए, बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई। प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 15 व 22 दिसंबर को जोन-1 यू.एच.बि.वि.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

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