In-Depth Discussions and Special lecture Mark Day 2 of the 14th Annual International CESI Conference

जिले में ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत लॉकडाउन एक और सप्ताह यानि 19 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया।

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पंचकूला, 13 जुलाई- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह द्वारा  जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लाॅकडाउन की अवधि को कुछ अतिरिक्त रियायतो के साथ आगामी 19 जुलाई  2021 की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है।

        राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति को 23 जुलाई, 2021 को जिला पंचकुला में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (ब्स्।ज्) 2021 आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इसका संचालन करते समय, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित एसओपीज का कड़ाई से पालन किया जाएगा।


        विवाह शादियों, अंत्येष्टि/दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। कार्यक्रमों के दौरान कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सामाजिक दूरी की सख्त पालन करनी होगी। हालाँकि, शादियाँ घर और कोर्ट के अलावा अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं।


        खुले स्थानों में, 200 व्यक्तियों तक को कोविड -19 के नियमों का पालन करते हुये एकत्रित होने की अनुमति दी गई है।
        स्पा को आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करते हुये 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6ः00 बजे से रात 8ः00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

        स्विमिंग पूल को केवल ऐसे एथलीटों/तैराकों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है जो किसी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान सामाजिक दूरी, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करना होगा।  


        सिनेमा हॉल (मॉल में और स्टैंड अलोन) को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें आवश्यक सामाजिक दूरियों व कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।


        विश्वविद्यालय/कॉलेजों को छात्रों के लिए डाउट क्लास, प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक कक्षाएं, व्यावहारिक परीक्षाओं और ऑफ लाइन परीक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपीज की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुये अनुमति दी गई है।


        कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों ( निजी या सरकारी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी और नियमित स्वच्छता के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड दिशानिर्देशों की सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।


        औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को छात्रों के लिए डाउट क्लास, व्यावहारिक कक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुये खोलने की अनुमति दी गई है। इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।


जारी आदेशों के अनुसार सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी।

 साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे।

रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

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होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी।

जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी।

गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

 जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी।

स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को काॅन्टेक्ट स्पोर्टस को छोड़कर खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी।

 पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे।

इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे।

सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।

इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाये।