*MC Chandigarh Constitutes Supervisory & Emergency Response Teams to Curb Encroachments*

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए पैरा वॉलिंटियर का कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

पंचकूला 15 फरवरी- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए पैरा वॉलिंटियर का कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। एडीआर सैंटर में आयोजित इस कानूनी जागरूकता शिविर की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी समप्रीत कोर ने की। 

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने विशेषकर महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि सभी वांलिटर ग्रामीण स्तर पर लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करें ताकि सरकार द्वारा क्रियान्वित कानूनी सेवाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों तक आसानी से पहंुच सके। उन्हांेने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा का निपटारा किया जाता है। इसलिए लोगों के विवादों को  लोक अदालत में लाने चाहिए।  

पैनल अधिवक्ता सोनिया सैनी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट एवं घरेलू उत्पीडन एवं महिलाओं से संबधित कानून के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। पैनल अधिक्ता यज्ञदत शर्मा ने पोक्सो एक्ट एवं नालसा अधिनियम एवं सीनियर सिटिजन अधिनियम के बारे में जानकारी दी। शिविर में पैरावॉलिंटर एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताआंे ने भाग लिया।

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