जिला मैजिस्ट्रेश मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में कोविड-19 के चलते कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए धारा 144 के तहत लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक बढा दी गई है।
पंचकूला 4 मई- जिला मैजिस्ट्रेश मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में कोविड-19 के चलते कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए धारा 144 के तहत लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक बढा दी गई है। इसके लिए लोगों को आदेशों की पालना कड़ाई से करने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते।
जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रणम से बचाव के लिए सख्ती से पालना करें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोडकर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जारी आदेशानुसार जिला के 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, विशेषकर क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और दस साल से कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें।
जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी मैजिस्ट्रेट को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए है।
आटो रिक्शा चलाने हेतू कमेटी का गठन
जिला मैजिस्टेªट मुकेश कुमार आहूजा के आदेशानुसार जिला में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर प्रोपर वैरिफिकेशन के बाद ही आटो रिक्शा को चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सड़क पर आटो चलाने वाले की मैडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। आटो रिक्शा के रूट तैयार कर नम्बरों का रेशनलाईजेशन किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव आरटीए को नोडल आफिसर, एसीपी यातायात ओमप्रकाश व महाप्रबंधक रोडवेज रविन्द्र पाठक को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सिविल सर्जन को आटो रिक्शा चालकों की मैडिकल स्क्रीनिंग करने के लिए कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए गए है।
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