जिला में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां आंरभ करते समय कोविड-19 तथा अर्थव्यवस्था के मध्य संतुलन बनाकर रखा जाना अत्यंत आवश्यक है।
पंचकूला 18 अप्रैल – जिला में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां आंरभ करते समय कोविड-19 तथा अर्थव्यवस्था के मध्य संतुलन बनाकर रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए 20 अप्रैल से जिला में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा जिला सचिवालय के सभागार में जिला के औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिले में कंटेनमैंट एवं गैर-कंटेनमैंट जाॅन के लिए अपनी-अपनी योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि कंटेनमैंट जाॅन में आवश्यक सेवाओं को छोडकर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं है और गैर-कंटेनमैंट जोन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित कुछ ‘मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं (एसओपी)’ का पालन करना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि उद्योगों को पास जारी करने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों में कार्य आरंभ होने के साथ ही लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी, ऐसे में उनकी निगरानी करना और अधिक महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उद्योगों को एक चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, जिसमें स्वच्छता, मास्क का उपयोग और सोशल-डिस्टेंसिंग से संबंधित अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी।
उपायुक्त ने औद्योगिक एसोसिएशनों से सुझाव भी मांगे और अधिकारियों को गाईड लाईन की काॅपी व्हाट्सअप पर सांझा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा वाहन, मेडिकल फेसिलिटी सेनीटाईजेशन आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जीएम डीआईसी गौरव, एएलसी नवीन शर्मा सहित बरवाला, कालका, आई टी पार्क, चैम्बर आॅफ काॅमर्श एसोसिएशनों के अलावा भट्ठा एसोसिएशनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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