*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने 22 अप्रैल को अक्षय तृतीय के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए मौजिज व्यक्तियों से करी अपील

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पंचकूला, 19 अप्रैल- जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी पंचकूला श्रीमती सोनिया सब्रवाल ने 22 अप्रैल को अक्षय तृतीय (अक्खा तीज) के पावन अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए मंदिर के पुजारी, गांव के मौजिज व्यक्ति, पंच, आंगनवाड़ी वर्कर, और नंबरदार तथा नगर पार्षदों से अपील की है कि वे अपने गांव व क्षेत्रों में इस दिन आयोजित होने वाले विवाह समारोह के दौरान लड़का-लड़की के बालिग होने की जांच करें ताकि जिला में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लग सके।


उन्होंने बताया कि बाल बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार अगर लड़के की आयु 21 वर्ष से कम तथा लड़की की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाती है तो यह गैर जमानती अपराध है जिसके लिए बाल विवाह में शामिल होने वाले के खिलाफ 2 साल की जेल तथा एक लाख रूपए जुर्माना की सजा का भी कानून में प्रावधान है।

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