जिला परिषद व पंचायत समिति का 30 अक्टूबर व पंच-सरपंच पद के लिए 2 नवंबर को होगा मतदान- डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक
– उपायुक्त ने अधिकारियों को चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के दिये निर्देश
– पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की ग्रामीणों से की अपील
पंचकूला, 11 अक्तूबर- जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)एवं उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि जिला मे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए शैडयूल जारी किया गया है, जिसके अनुसार जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर तथा पंच-सरपंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा।
उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज लघु सचिवालय के सभागार में रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की तथा चुनावी प्रक्रिया के बारे में उचित दिशा-निर्देश दिये।
उपायुक्त ने अधिकारियों को चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के निर्देश दिये ताकि लोगों का लोकतंत्र में विश्वास और सुदृढ हो सके। उन्होंने कहा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा होने के साथ ही जिला के ग्रामीण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। उन्होंने जिला में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मत का उचित प्रयोग करें। उन्होंने यह भी अपील की कि मतदाता जाति, धर्म आदि से ऊपर ऊठकर मतदान करें।
ये है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) श्री महावीर कौशिक ने पंचायती राज चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जिला मे पंचायत चुनाव को लेकर 14 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं नामांकन दाखिल करने के लिए 19 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर को होगी और 21 अक्टूबर को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं। 21 अक्टूबर को ही दोपहर 3 बजे के बाद उम्मीदवारों उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर रविवार को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के लिए तथा 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 2 नवंबर को करवाया जाएगा। इसी तरह किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 4 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।
चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता
पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार रहेगी। पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है। पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।
उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को एक हजार रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
यह होगी चुनाव खर्च की सीमा
वहीं चुनाव में पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50 हजार रुपये, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख 60 हजार रुपये तथा जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, एसडीएम पंचकूला ऋचा राठी, एसडीएम कालका रूचि सिंह बेदी, नगराधीश गौरव चैहान, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह, जिला विकास विकास एवं पंचायत अधिकारी राजन सिंगला, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी पिंजौर मार्टिना महाजन, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी बरवाला विशाल पराशर, नायब तहसीलदार मोरनी पूनम सोलंकी व अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।