*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

जिला नगर योजनाकार पंचकूला द्वारा नियंत्रित क्षेत्र बरवाला की राजस्व सम्पदा के गांव सुल्तानपुर में अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला व्यावसायिक 4 शोरूम को गिराने का चलाया गया अभियान

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पंचकूला, 18 मई- जिला नगर योजनाकार (ई0) पंचकूला द्वारा नियंत्रित क्षेत्र बरवाला की राजस्व सम्पदा के गांव सुल्तानपुर में अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला व्यावसायिक 4 शोरूम को गिराने का अभियान चलाया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्री जयदीप (ड्यूटी मैजिस्ट्रेट) मौजूद रहे। इसके अतिरक्त जिला नगर योजनाकार की टीम में श्री कपिल क्षेत्रान्वेषक तथा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।
इस संबंध मे जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्री जयदीप ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने जन-साधारण को सूचित करते हुए कहा कि अनुसूचित व राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती हुई 30 मीटर व 60 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में कोई भी निर्माण कार्य न करें, क्यांेकि यहां पर किसी भी तरह का निर्माण करने कर अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पट्टी में जो भी निर्माण होगा, उसे गिरा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी बिना निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाता है,  अतः जनता से अनुरोध किया जाता है कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई काॅलोनियों में मकान या दुकान ना लें ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने के रूल/रेगुलेशन में ढील देते हुए आवेदन देने की तारीख 14 जुलाई, 2023 कर दी है व डेवैल्मैंट चार्जिज भी खाली प्लाॅट के लिए कृषि भूमि के 10 प्रतिशत कलैक्टर रेट से 8 प्रतिशत कर दिए गए है। तथा निर्मित के 5 प्रतिशत कर दिए गए है। तथा काॅलोनी का न्यूनतम क्षेत्र 2 एकड़ कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यह अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने का सुनहरा मौका है। इस पाॅलिसी के तहत काॅलोनाईजर/प्राॅपर्टी डीलर या आर.डब्ल्यु.ए. संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी फाईल जिला नगर योजनाकार, पंचकूला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

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