जिला नगर योजनाकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र बरवाला में अवैध रूप से निर्माणाधीन 5 डीपीसी को गिराने का चलाया गया अभियान
पंचकूला, 12 जून- जिला नगर योजनाकार (ई0) पंचकूला द्वारा नियंत्रित क्षेत्र बरवाला में अवैध रूप से निर्माणाधीन 5 डीपीसी को गिराने का अभियान चलाया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्री जयदीप (ड्यूटी मैजिस्ट्रेट) मौजूद रहे। इसके अतिरक्त जिला नगर योजनाकार की टीम में श्री कपिल क्षेत्रान्वेषक तथा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्री जयदीप ने बताया कि इन अवैध निर्माणाधीन पर कार्यवाही करने से पहले इन्हें स्वयं हटाने के नोटिस भी दिए गए थे। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है।
उन्होंने आमजन से अनुरोध करते हुये कहा कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई काॅलोनियों में मकान या दुकान ना लेंवें, ताकि उनकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हाल ही में अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने के रूल/रेगुलेशन में ढील देते हुए एप्लिकेशन देने की तिथि 14 जुलाई कर दी है व डेवैल्मैंट चार्जिज भी खाली प्लाॅट के लिए कृषि भूमि के 10ः कलैक्टर रेट से 8ः कर दिए गए है तथा निर्मित के 5ः कर दिए गए है और काॅलोनी का न्यूनतम क्षेत्र 2 एकड़ कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि यह अनाधिकृत काॅलोनियों को नियमित करने का सुनहरा मौका है। इस पाॅलिसी के तहत काॅलोनाईजर/प्राॅपर्टी डीलर या आर.डब्ल्यु.ए.-(RWA) संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी फाईल जिला नगर योजनाकार, पंचकूला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पाॅलिसी 19 जुलाई 2022 व 6 अप्रैल 2023 के डीटेल विभाग की बेबसाईट https:// tcpharyana.gov.in/ पर उपलब्ध है।