*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

जिला नगर योजनाकार (ई0) पंचकूला द्वारा गांव जोधपुर में अनाधिकृत काॅलोनी में रोड नेटवर्क को किया गया ध्वस्त

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पंचकूला,  12 नवंबर- जिला नगर योजनाकार (ई0) पंचकूला द्वारा  पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र/अर्बन एरिया की राजस्व सम्पदा गांव जोधपुर में विकसित की गई अनाधिकृत काॅलोनी में रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्रीमति प्रियम भारद्वाज व बीडीपीओ, पिंजौर, श्रीमति मार्टिना महाजन बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) पंचकूला की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा। 

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमति प्रियम भारद्वाज ने बताया कि निदेशक, नगर तथा गा्रम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिये बिना कोई भी अवैध निर्माण कार्य करता है तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी करेगा। 

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उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि विभाग से सी.एल.यु की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। इसलिए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें।