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जिला नगर योजनाकार (ई0) पंचकूला द्वारा मांधना मे अवैध रूप से निर्माणाधीन 1 स्ट्रक्चर व दो कमर्शियल शैड गिराए गए

– अनुसूचित रोड व राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती 30 से 60 मीटर तक प्रतिबंधित पट्टी में कोइ भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता-प्रियम भारद्वाज
– विभाग से सी.एल.यू. की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें-जिला नगर योजनाकार

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पंचकूला, 16 सितंबर- जिला नगर योजनाकार कार्यालय पंचकूला द्वारा डियूटी मैजिस्ट्रेट जिला नगर योजनाकार (ई0) श्रीमती प्रियम भारद्वाजबीडीपीओ पिंजौर श्रीमती मार्टिना महाजन की मौजूदगी में पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र की राजस्व संपदा मांधना मे अवैध रूप से निर्माणाधीन 1 स्ट्रक्चर व दो कमर्शियल शैड को गिराया गया। कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार (ई0) पंचकूला की टीम के अलावा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़-फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा।
जिला नगर योजनाकार पंचकूला श्रीमती प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अनुसूचित रोड व राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती 30 से 60 मीटर तक प्रतिबंधित पट्टी में कोइ भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का निर्माण करने की अनुमति नहीं है।


उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित पट्टी में जो भी निर्माण विकसित होगा, उसे तोड़फोड़ की कार्यवाही मे गिरा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा विभागीय अनुमति ली जानी आवश्यक है।


उन्होंने बताया कि यदि भू-मालिकों द्वारा प्राॅपर्टी डीलरों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी अनुमति के अवैध निर्माण किया जा रहा है तो ऐसे भू-मालिकों, प्राॅपर्टी डीलरों तथा अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।

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उन्होंने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा है कि विभाग से सी.एल.यू. की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्मार्णों पर रोक लग सके।