*जिलाधीश श्री सुशील सारवान ने जिला में शेड्यूल एच, एच1 एवं एक्स दवा बेचने वाली मेडिकल/फार्मेसी/केमिस्ट दुकानों के लिए जारी किये आवश्यक दिशा-निर्देश*
*इन दवाओं को बेचने वाली सभी दुकानों में लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे*
*दुकान मालिकों को सीसीटीवी कैमरों की कम से कम पिछले तीन महीनों की रखनी होगी रिकॉर्डिंग*
*निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वाले दुकान मालिकों के विरुद्ध की जाएगी उचित कार्रवाई -जिलाधीश*
पंचकूला 10 अक्टूबर- जिलाधीश श्री सुशील सारवान ने जिला में शेड्यूल एच, एच1 और एक्स दवाएं बेचने वाली मेडिकल/फार्मेसी/केमिस्ट दुकानों को बिक्री की निगरानी और विनियमन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी एक आदेश में, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के नियम 65 (3) और नियम 1945 के अनुसार जिला पंचकूला में शेडयूल एच, एच1 और एक्स दवाएं बेचने वाली सभी मेडिकल/फार्मेसी/केमिस्ट दुकानों को अपनी दुकानों के अंदर कम से कम बिक्री काउंटर, प्रवेश द्वार, दुकान के एग्जिट प्वाइंट और इन दवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टॉक एरिया को कवर करते सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। सभी मेडिकल/फार्मेसी/केमिस्ट दुकानों के मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
आदेश में आगे कहा गया है कि मेडिकल/फार्मेसी/केमिस्ट दुकानों के मालिकों को सीसीटीवी कैमरों की कम से कम पिछले तीन महीनों की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी, पंचकूला या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, पंचकूला किसी भी समय इन सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग/फुटेज की जांच और निरीक्षण कर सकते हैं।
यदि जिला में कोई भी दुकान मालिक इन निर्देशों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।
संबंधित तहसीलदार अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की मदद से इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे और तदानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), नई दिल्ली ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के सहयोग से बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध तस्करीकी रोकथाम पर एक संयुक्त कार्य योजना तैयार और जारी की है।