*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने कोरोना के बढते मामलों के दृष्टिगत जिलावासियों से राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करने की करी अपील

  • फाइव फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन और कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान- ज़िलाधीश

For Detailed News-

पंचकूला, 15 जनवरी- जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रोन तथा कोरोना वायरस के बढते मामलों के दृष्टिगत जिला वासियों से राज्य सरकार द्वारा जारी किये एसओपी का पालन करने की अपील की है ।


श्री महावीर कौशिक ने कहा की जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया है। इस अवधि केे दौरान जिला में सभी प्रकार की जन सभाओं, रैली, प्रदर्शन, धरने इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

https://propertyliquid.com


जिलाधीश ने बताया कि कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जिला में फाई फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन और कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गयी है । इसके अलावा सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी हैं।आदेशो की उलंघना करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।