जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने तुरंत प्रभाव से जिला पंचकूला में पशु मेला लगाने, पशुओं को दूसरे जिलों व राज्यों से लाने तथा ले जाने पर लगाया प्रतिबंध
लंपी स्किन नामक संक्रामक बीमारी से पशुओं की सेहत व जान की समस्या हो सकती है उत्पन्न- जिलाधीश
आदेशों की अवहेलना का दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य धाराओं के तहत होगी कार्यवाही
पंचकूला अगस्त 21: जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत पशक्तियों के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से संपूर्ण /समस्त जिला पंचकूला में पशु मेला लगाने, पशुओं को दूसरे जिलों व राज्यों से लाने तथा ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधीश ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि लंपी स्किन नामक संक्रामक बीमारी पशुओं में तीव्रता से फैल रही है। इससे पशुओं की सेहत व जान की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसकी रोकथाम हेतु जिला पंचकूला में पशुओं को वाहनों तथा चरवाहों /ग्वालों के पशु- समूहों के अंतरराजीय तथा अंतरजिला आवागमन पर भी पूर्ण रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने निर्देश दिए हैं की इस आदेश की जिला पंचकूला के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा ढोल बजाकर तथा कचहरी, उपमंडल, तहसील कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा कर के प्रचार किया जाए। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य धाराओं के तहत दंड का भागीदार होगा।