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जिलाधीश ने जिला पंचकूला में हरित पटाखों को छोड़ कर सभी प्रकार के पटाखों के, उत्पादन, बिक्री व प्रयोग पर 31 जनवरी, 2023 तक लगाई रोक

– हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकूला के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रतिदिन वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने के दिये निर्देश

– पटाखों से निकलने वाले नुकसानदायक रसायन स्वास्थ्य के साथ-साथ वायु की गुणवत्ता को भी करते हैं प्रभावित

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पंचकूला 19 अक्तूबर- जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 जनवरी 2023 तक जिला पंचकूला में हरित पटाखों को छोड़ कर सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री एवं प्रयोग पर रोक लगा दी है।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेशो के अनुसार हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकूला के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रतिदिन वायु गुणवत्ता पर निगरानी रखने तथा इसकी रिपोर्ट संबंधित वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश दिये गए हैं।


पुलिस उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त, उपमण्डल अधिकारी (ना0) पंचकूला एवं कालका, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर निगम पचंकूला व नगर परिषद कालका के कार्यकारी अधिकारी, सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओ, फायर आॅफिसर तथा अन्य फायर कर्मी इन आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे।


आदेशों में बताया गया है कि वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर दुषप्रभाव तो पड़ता है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी/हृदय रोग आदि से ग्रस्त लोगों के लिए यह अत्यंत हानिकारण है। इसके अलावा पटाखों से निकलने वाले नुकसानदायक रसायन वायु गुणवत्ता पर भी कुप्रभाव डालते हैं।


आदेशों की उल्लंघना करने पर संबंधित के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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