आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

गरीब परिवारों की मदद के लिए तत्पर डीएलएसए – सीजेएम

पंचकूला 29 अगस्त- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव सम्प्रीत कौर ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के लोगों को कानूनी जानकारी देने हेतू राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोरियां पिंजौर व सैक्टर 25 में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कार्य करने वाले मजदूरों को हैडमास्क बांटे गए।

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मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि पैनल अधिवक्ताओं ने हैडमेड मास्क बांटे और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सैक्टर 25 में कार्य करने वाले लोगों को व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने एवं बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अलावा घर से निकलते ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध बारे भी जानकारी दी जा रही है। व्यक्तिगत स्तर पर मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। यदि कोई मास्क का उपयोग नहीं करेगा तोे उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।


सचिव ने बताया कि स्कूल में छात्र-छात्राओं को व्हाटस ग्रुप के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों एवं नालसा द्वारा निर्मित वीडिया से ई पुस्तक विषयों बारे जागरूक किया। इसमें कक्षा नौंवी से बारहवीं के 233 छात्र शामिल रहे। इसके अलावा एनजीटी के बारे में भी जानकारी दी गई।

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उन्होेंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद लोगों के लिए 0172-2585566 तथा 1800-180-2057 हैल्पलाईन भी 24 घण्टें क्रियान्वित की जा रही है। इन पर कोई भी नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद्व लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिए निशुल्क अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की जाती है।