खेल प्रतियोगिताओं को लेकर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिदायतें जारी
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खेल स्टेडियम मेंं प्रतियोगिताओं के आयोजन केदौरान वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के संंबंध में हिदायतें जारी की गई है।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि नई हिदायतों के अनुसार खुले स्थान पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन में अधिकतम 200 व्यक्ति या बंद हॉल में साइज/क्षमता का 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकते हैं। स्थिति के आधार पर इस संख्या को कम भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खुले स्थानों में क्षेत्र के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। इस प्रकार खेल आयोजनों में गृह मंत्रालय भारत सरकार की जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजेशन आदि का विशेष ध्यान रखना होगा। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारी नागरिक, जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी तथा संबंधित विभागों से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।