*MC Commissioner reviews financial status of Corporation; directs officers to submit detailed report on reciet during last 5 years*

खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं को जागरूक करने के लिये कार्यशाला का किया गया आयोजन

कार्यशाला में खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंर्तगत लाईसेंस/पंजीकरण की अनिवार्यता के बारे में किया गया जागरूक

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पंचकूला 3 मार्च- खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं को जागरूक करने के लिये आज क्वालिटी स्वीट्स सेक्टर-25 में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को आमंत्रित किया गया।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 के तहत सभी खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं को अपने कारोबार को एफएसएसएआई के अंर्तगत पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
कार्यशाला में खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंर्तगत लाईसेंस/पंजीकरण की अनिवार्यता के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान उन्हें आॅनलाईन साईट https://foscos.fssai.gov.in  के आॅनलाईन प्रोसेस के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर श्री सुभाषचंद्र पदाभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा), ने खाद्य कारोबार कर्ताओं को लाईसेंस व पंजीकरण वितरित किये।

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