आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

खनन संबंधी कार्य के लिए लाइसैंस जरुरी, बिना लाइसैंस काम करने वालों पर होगी कार्रवाई

सिरसा, 05 जनवरी।

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             खान एवं भूविज्ञान विभाग के खनन अधिकारी बलराम सिंह ने बताया कि हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम 2012 के तहत खनिज लाइसैंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सभी धारक कोई भी खनिज एकत्रित करने से पहले खनिज विभाग से लाइसैंस अवश्य प्राप्त कर ले। इसके अतिरिक्त जो लाइसैंस धारी है वे अपने स्टॉक स्थल पर किसी भी वाहन में निर्धारित मात्रा से अधिक स्टॉक न डाले और न ही किसी वाहन से प्रस्तावित खनिज की मात्रा से अधिक खनिज न ले। यदि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसैंस के खनिज संबंधी कार्य करता हुआ पाया जाता है या नियमों की अवहेलता करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।

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