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कोरोना फैलाव को रोकने मद्देनजर दुकानों के खुलने व बंद होने के समय में किया बदलाव

सिरसा, 17 अगस्त।

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              उपायुक्त रमेश चंद्र ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिगत बाजार के खुलने व दुकानों के समय में बदलाव किया गया है। अब हर शनिवार व रविवार को बाजार बंद रहेंगे, जबकि अन्य दिनों में दुकानें खुलने का समय प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र व रिहायशी कालोनियों में स्थित एकल दुकानों को शनिवार व रविवार को खोले जाने की छूट रहेगी, लेकिन इनके खुलने का समय प्रात: 9 से सायं 6:30 बजे ही रहेगा। उन्होंने बताया कि यदि ग्रामीण व रिहायशी क्षेत्र में एक साथ दस दुकानें हैं, उसे बाजार/मार्केट मानते हुए वहां भी उक्त नियम ही लागू रहेंगे।

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उन्होंने बताया कि जिला में हररोज कोरोना के नये मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण के इस फैलाव को रोकने रखने के दृष्टिगत दुकानों के समय में यह बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि वैंडर्स/हॉकर पर प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक का नियम लागू रहेगा। मेडिकल हॉल, दुग्ध उत्पाद व डेयरी की दुकानें, पैट्रोल पंप हर रोज प्रात: 8 से सायं 8 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैफे आदि में प्रात: 9 से सायं 8 बजे तक ही सर्विस उपलब्ध करवाई जा सकेगी। रात 8 बजे के बाद इनमें बैठाकर भोजन करवाने पर पाबंदी रहेगी, लेकिन इसके बाद रात 10 बजे तक पैकिंग के माध्यम से होम डिलवरी कर सकते हैं।


उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित समय के बाद तथा शनिवार व रविवार को बाजार/मार्केट में गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य स्थल पर सभी के लिए मॉस्क लगाना व सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना करना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, दस वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि जिलावासी व दुकानदार कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों व हिदायतों की अनुपालना करें, ताकि इस वैश्विक महामारी के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस व संबंधित एसडीएम की उक्त नियमों व निर्देशों की अनुपालना करवाने की जिम्मेवारी रहेगी। यदि कोई नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 व 60 तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।