कृषि विभाग धान बीजाई मशीन पर देगा सब्सिडी : यादव
धान बीजाई मशीन सहित चार कृषि यंत्रों पर भी मिलेगा अनुदान, मशीन खरीद कर 30 जून तक विभागीय वेबसाइट पर बिल करना होगा अपलोड
विश्वभर में कोरोना महामारी के संकट का दौर चल रहा है। ऐसे में देशभर में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते प्रवासी श्रमिक व मजदूर अपने-अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। श्रमिक/मजदूरों के अभाव में धान रोपाई का कार्य बाधित न हो, इसके कृषि विभाग ने किसानों को धान बीजाई मशीन पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। धान बीजाई मशीन के साथ ही अन्य चार और कृषि यंत्रों पर भी अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का लाभ उठाने के लिए किसानों को विभागीय वैबसाइट पर अपना आवेदन करना होगा।
यह जानकारी सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डी.एस.यादव ने दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बीच किसानों को मजदूरों के अभाव में धान की बीजाई में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए कृषि विभाग सीधे धान बीजाई वाली मशीन पर अनुदान देगी। इसके साथ ही न्यूमेटिक प्लांटर(ट्रेक्टर चालित), मल्टी क्रोप प्लांटर(मक्का), पैडी ट्रांसप्लांटर (4 रो तक), पैडी ट्रांसप्लांटर (5 से 8 रो तक) पर भी अनुदान दिया जाएगा। उक्त स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान को गत 4 वर्षों में इन मशीनों पर अनुदान नही लिया हुआ होना चाहिए तथा उसके नाम संबंधित जिले में रजिस्टर्ड ट्रेक्टर होना चाहिए।
किस मशीन पर कितना मिलेगा अनुदान :
डी.एस.यादव ने बताया कि सीधी धान बिजाई (डी.एस.आर) मशीन पर अनुसुचित जाति, लघु एंव मध्यम किसान एंव महिला किसानो को मशीन की कीमत का 50 प्रतिशत या 20000 रूपये जो भी कम हो, सामान्य श्रेणी के किसानों को मशीन की कीमत का 40 प्रतिषत अथवा 16000 रूपये जो भी कम होगा अनुदान मिलेगा। न्युमेटिक प्लांटर (ट्रेक्टर चालित) मषीन पर अनुसुचित जाति, लघु एंव मध्यम किसान एंव महिला किसानो को मशीन की कीमत का 50 प्रतिषत या 2,25,000 रूपये जो भी कम हो तथा सामान्य श्रेणी के किसानों को मशीन की कीमत का 40 प्रतिषत अथवा 1,80,000 रूपये जो भी कम होगा अनुदान मिलेगा।
इसी प्रकार मल्टी क्रोप प्लांटर (मक्का) पर अनुसुचित जाति, लघु एंव मध्यम किसान एंव महिला किसानो को मशीन की कीमत का 50 प्रतिशत या 40000 रूपये जो भी कम हो, सामान्य श्रेणी के किसानों को मशीन की कीमत का 40 प्रतिषत अथवा 32000 रूपये जो भी कम होगा अनुदान मिलेगा। पैडी ट्रांसप्लांटर (4 रो तक) पर अनुसुचित जाति, लघु एंव मध्यम किसान एंव महिला किसानो को मशीन की कीमत का 50 प्रतिषत या 1,50,000 रूपये जो भी कम होगा अनुदान मिलेगा। सामान्य श्रेणी के किसानों को उक्त मषीन की कीमत का 40 प्रतिशत अथवा 1,20,000 रूपये जो भी कम होगा अनुदान मिलेगा।
पैडी ट्रांसप्लांटर (5 रो से 8 रो तक) पर अनुसुचित जाति, लघु एंव मध्यम किसान एंव महिला किसानो को मशीन की कीमत का 50 प्रतिशत या 5,00,000 रूपये जो भी कम होगा अनुदान मिलेगा। सामान्य श्रेणी के किसानों को मशीन की कीमत का 40 प्रतिशत अथवा 4,00,000 रूपये जो भी कम होगा अनुदान स्वरूप मिलेगा।
ऐसे उठा सकते हैं स्कीम का लाभ :
इंजीनियर यादव ने बताया कि किसानो को उक्त मशीने ऐसें निर्माताओं से खरीदनी होगी जो अपनी मशीन भारत सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण संस्थानों से टेस्ट करवा चुके हैं। मशीन खरीद कर किसान को विभागीय वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीसीआरएमडोटकोम पर रजिस्टर्ड करके 30 जून 2020 तक उसका खरीद का बिल एवं ई-वे बिल उक्त विभागीय वेबसाईट पर ही अपलोड करना होगा। संबधिंत निर्माता द्वारा सत्यापित किए गए बिल ही अनुदान के लिए मान्य होगें। उन्होंने बताया कि मशीनों के भौतिक सत्यापन के दौरान पैनकार्ड, बैंक की कापी, आधार कार्ड, जिला में रजिस्टर्ड ट्रेक्टर की वैध आर.सी, पटवारी रिपोर्ट व सभी प्रकार के दस्तावेज चैक किए जाएगें। यदि दस्तावेज सही नही पाए गए तो किसान अनुदान का पात्र नही होगा तथा उसका बिल मान्य नही होगा।
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