कृषि यन्त्रों पर अनुदान के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई तक बढ़ी
इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल http://www.agriharyana.gov.in पर कर सकते है आॅनलाइन आवेदन*
*- कृषि यंत्रों पर किसानों को उपलब्ध करवाया जायेगा 40 से 50 प्रतिशत अनुदान*
पंचकूला, 15 मई- कृषि एंव किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से जिला के किसानांे को वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न कृषि यन्त्रो पर अनुदान के लिये आॅनलाईन आवेदन करने की तिथि 9 मई से बढाकर 20 मई तक कर दी गई है। इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल http://www.agriharyana.gov.in पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये सहायक कृषि अभियन्ता श्री ओमप्रकाश महिवाल ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत जिला में व्यकितगत किसान श्रेणी में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला किसानों के लिए विभिन्न कृषि यन्त्रों बीटी काॅटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर चालित स्पे्रयर पंप, टै्रक्टर चालित रोटरी वीडर, पावर टिलर, ब्रिकेट बनाने की मशीन, स्व-चालित रीपर बाइंडर, मक्का बाने की मशीन (मेज प्लांटर), मेज थ्रेशर और न्युमैटिक प्लांटर 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएगे, जिनके लिए किसान आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को उपरोक्त यन्त्र 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएगे। आवेदन के लिए किसान के नाम हरियाणा राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आर0सी0 (केवल ट्रैक्टर चलित मशीनों के लिए), किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड और पैन कार्ड, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन, परिवार पहचान पत्र व अनुसूचित जाति /जनजाति के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसान को आवेदन के समय जिन कृषि यन्त्रों की अनुदान राशि 2.5 लाख रुपये से कम है, उसके लिए 2500 रुपये व जिन कृषि यन्त्रों की अनुदान राशि 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उसके लिए 5000 रुपये की बुकिंग राशि आॅनलाईन ही जमा करवानी होगी, जोकि रिफंडेबल होगी। उन्होंने बताया कि एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है। जिन किसानों ने पिछले 5 वर्षों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है, वे किसान इस स्किम में उसी यंत्र पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग की वैबसाईट अथवा सहायक कृषि अभियन्ता या उपकृषि निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, पंचकूला के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।