आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पंजीकृत कृषक सोसायटियों, कोआपरेटिव सोसायटियों, पंचायतों व एफपीओ को कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापना हेतू कृषि यंत्र 80 प्रतिशत तक अनुदान पर देने के लिए विभागीय पोर्टल आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।

प्ंाचकूला 12 अगस्त- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पंजीकृत कृषक सोसायटियों, कोआपरेटिव सोसायटियों, पंचायतों एफपीओ को कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापना हेतू कृषि यंत्र 80 प्रतिशत तक अनुदान पर देने के लिए विभागीय पोर्टल पर आॅन लाईन विभागीय पोर्टल ूूूण्ंहतपींतलंदंबतउण्बवउ पर 21 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सरकार की इन सिटू क्र्राॅप रेजिडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत राज्य में विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैपी सीडर, पेडी स्ट्रा चोपर, शेडर, मल्वर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेसर, रिवर्सिबल एम बी प्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल ड्रिल मशीन, बेलर और रेक आदि अनुदान पर देने के लिए आवेदन आंमत्रित मांगे जा रहे है। इसके अलावा क्राॅप रीपर जो ट्रैक्टर चलित व स्वयं चलित, रीपर कम बाईडर भी अनुदान पर दिए जा रहे है।

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उपायुक्त ने बताया कि लक्ष्यों से अधिक आवेदन आने के बाद ड्रा के माध्यम से लाभार्थियों का चयन लाटरी व ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। एक किसान अधिकतम तीन विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र पर पात्र होगा। इन उपकरणों की खरीद विभाग द्वारा निर्धारित अधिकृत व सूचीबद्व कृषि यंत्र निर्माताओं से करनी होगी। स्कीम की अधिक जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल पर ली जा सकती है। इसके अलावा उप कृषि निदेशक व सहायक कृषि अभियंता के टोल फ्री नम्बर 18001802117 एवं कार्यालय दूरभाष पर 0172-2521900 पर ली जा सकती है।