कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से हो पालना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण
कोरोना के नए केस मिले, प्रभावित क्षेत्रों को बनाया कंटेनमेंट व बफर जोन
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि मंगलवार को जिला में कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।
नए कंटेनमेंट व बफर जोन स्थापित, कंट्रोल रुम नम्बर जारी :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला में कोरोना केस मिलने पर नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं जिनमें सिरसा में ईरा ग्रुप फेज-1 बरनाला रोड़ व मुख्य बरनाला रोड़ (01666-247300), नोहरिया बाजार जैन हाई स्कूल वाली गली व वार्ड नंबर 26 नोहरिया बाजार शनि देव मंदिर वाली गली (01666-220815), वार्ड नंबर 5 डीसी कॉलोनी बरनाला रोड़ (01666-247300), वार्ड नंबर 7 गली सवेरा वाली हिसार रोड़ (01666-222626), अग्रसेन कॉलोनी गली नंबर 10 (01666-237908), भादरा बाजार गली मोमन नंबरदार वाली (01666-220815), न्यू ग्रेन मार्केट नेहरु पार्क वाली गली मार्केट कमेटी रोड़ (01666-220613), मोहता गार्डन स्वामी पीसीओ वाली गली बेगू रोड़ (01666-246001), आरएसडी कॉलोनी डबवाली रोड़ (91044-42444) व खंड रानियां के गांव पीरखेड़ा (सरपंच 99914-80040/ग्राम सचिव 80592-63700) में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं।
कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।