एसिड अटैक पीडिता को मिलेगी 8 हजार रूपए की मासिक सहायता राशि- विवेक गोयल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी श्री विवेक गोयल लिविंग इन द शैडो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

पंचकूला, 18 फरवरी-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला के अंतर्गत पड़ने वाले पिंजौर खंड में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर में लिविंग इन द शैडो कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी श्री विवेक गोयल ने मुख्यातिथि के रुप में शिरकत की।

श्री गोयल लिविंग इन द शैडो प्रोजैक्ट के तहत एसिड एटैक पीडितों के पुनर्वास को लेकर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला में पैनल अधिवक्ता तथा कानून स्वयं सेवकों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि एसिड अटैक पीडिता को अब 8 हजार रूपए की मासिक सहायता राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में एसिड अटैक की घटनाओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने वर्ष 2013 में एसिड पीडित महिलाओं को राहत देने एवं उनके पुनर्वास के लिए योजना लागू की है। इसमें 2016 में संशोधन भी किया गया। इसके तहत एसिड पीडितों को तुरंत प्रभाव से सहायता, निशुल्क ईलाज तथा पुनर्वास के लिए मदद दिए जाने का प्रावधान है। इस दौरान एसिड पीडितों को व्यावसायिक शिक्षा देने पर विचार विमर्श किया गया। जब भी कोई पीडिता सामने आती है तो उसके लिए व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे सही ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। सीजेएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब भी ऐसे मामले आएं उन्हें सही ढंग से मैडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और उसकी काउंसलिंग करवाई जाए। सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पतालों की सूची भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करवाएं ताकि वहां एसिड प्रभावित महिलाओं का ईलाज करवाया जा सके। 

लिविंग इन द शैडो कार्यक्रम में एसिड एटैक से संबंधित एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इस जागरुकता कार्यक्रम में स्कूल के 150 से अधिक विद्यार्थियों व अध्यापकों ने भाग लिया।

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