*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकृत करवाने के लिए 10 अप्रैल को खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय रायपुररानी में आयोजित किया जाएगा जागरूकता शिविर

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पंचकूला 7 अप्रैल- खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं को अपने कारोबार को एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकृत करवाने के लिए 10 अप्रैल को प्रातः 11 बजे खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय रायपुररानी में जागरूकता शिविर/कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्री सुभाष चंद्र पदाभिहित अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया में जानकारी दी जाएगी।


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गौरव शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला में एफएसएसएआई लाईसेंस/पंजीकरण को बढावा देने व लाईसेंस पंजीकरण की अनिवार्यता इत्यादि के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा आॅनलाईन साईट https://foscos.fssai.gov.in/  के आॅनलाईन प्रोसेस के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी।


उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 के तहत सभी खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं को अपने कारोबार को एफएसएसएआई के अंर्तगत पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।

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