उप श्रम आयुक्त परमजीत सिंह ढुल ने असंगठित कामगारों को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवाने की की अपील
-पंजीकरण करने पर मिलेगा अनेक योजनाओं का लाभ
– कामगार स्वयं पोर्टल www.esharm.gov.in के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर कर सकते हैं पंजीकरण
पंचकूला, 18 नवंबर- उप श्रम आयुक्त परमजीत सिंह ढुल ने जिला के असंगठित कामगारों को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाने की अपील की है। कामगार स्वयं पोर्टल www.esharm.gov.in के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि असंगठित कामगार जैसे निर्माण श्रमिक, खेतीहर मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर, बढ़ई, प्रवासी मजदूर, मनरेगा वर्कर, आटो चालक, आशा वर्कर/आंगनवाड़ी वर्कर, घरेलु कामगर, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री, रेहड़ी/पटरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, कारीगर, बुनकर, पलंबर तथा अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति का ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा। इसके साथ-साथ पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज का पात्र होगा। उन्होंने बताया कि विभन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केन्द्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में भी पंजीकृत व्यक्ति को आसानी होगी। इसके साथ-साथ दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रूपए, आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी।
पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तें एवं प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कामगार की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी./एन.पी.एस. का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ कामगार आयकरदाता नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कामगार स्वयं पोर्टल के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए श्रमिक के पास मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड और बैंक पास बुक का होना अनिवार्य है।