*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने जिला के सभी गांवों में ग्रामीणों को पैट्रोलिंग करने के दिये निर्देश।

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पंचकूला 23 जून- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने व आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से जिले के सभी गांवों में दिन और रात के समय बिना वैध पास के गांवों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने के लिये गश्त लगाने के आदेश जारी किये है। इसके साथ-साथ वे सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीणों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है।


       उपायुक्त द्वारा ये आदेश पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 (1) के तहत जारी किए गए हैं जो आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।


        आदेशों में जिले के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में गश्त सुनिश्चित करने के आदेश दिये है।


आदेशानुसार जिले के सभी खंड विकास  एवं पंचातय अधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले गांव में पैट्रालिंग सुनिश्चित करेंगे और जिला प्रशासन को नियमित रूप से रिपोर्ट देंगे कि उनके अधीन गांवों में कितने वयस्क पुरुष रह रहे है और कितनी संख्या में लोगों ने दिन व रात के समय पैट्रोलिंग करने का विकल्प दिया है। इसके अलावा अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि चयनित किये गये ऐसे व्यक्तियों का पैट्रोलिंग करने का तरीका रोटेशन से या संख्या के आधार पर या किसी अन्य तरीके से किया जायेगा। ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 9 और 11 के तहत कार्रवाही की जायेंगी।


        इन आदेशों की अनुपालना सभी इंसीडेंट कमांडर तथा पुलिस थानों के प्रभारी सुनिश्चित करेंगे। इसके लिये तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहयोग करेंगे। आदेशानुसार पुलिस उपायुक्त पंचकूला तथा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला और कालका इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये नियमित रूप से सुपरवाईज व माॅनिटरिंग करेंगे।

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