*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

उपायुक्त श्री महावीर कौशिक के आदेशानुसार दुकानों का किया औचक निरीक्षण

-खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर खाद्य प्रयोशाला करनाल विश्लेषण के लिए भेजे-खाद्य सुरक्षा अधिकारी

-आॅनलाईन ट्रेनिंग के लिए डिजीटल स्किल सर्टिफिकेशन संस्था के संस्थापक के मोबाइल नंबर 921683238 पर किया जा सकता है संपर्क -गौरव शर्मा

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पंचकूला, 22 जून- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा0 गौरव शर्मा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने जिला पंचकूला में विभिन्न स्थानों पर लगी रेहड़ियों व अन्य स्थानों आदि का औचक निरीक्षण किया और  खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर खाद्य प्रयोशाला करनाल विश्लेषण के लिए भेजे गए।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य नहीं थे, को नष्ट करवाया गया तथा सभी दुकानदारों को निर्देश दिये कि सभी खाद्य पदार्थों को ढक कर रखें।


उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 के तहत सभी खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं व खाद्य पदार्थ संचालको को  एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर से फोस्टेक का प्रशिक्षण लेना व एफएसएसएआई के तहत अपना कारोबार पंजीकृत करना होगा। उन्होंने बताया कि होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को हाईजिन रेटिंग सर्टिफिकेट के लिये आवेदन करना अनिवार्य है।


उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर डिजीटल स्किल सर्टिफिकेशन संस्था द्वारा पंचकूला जिला के खाद्य कारोबारियों  को आॅनलाईन ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए डिजीटल स्किल सर्टिफिकेशन संस्था के संस्थापक से उनके मोबाइल नंबर 921683238 पर संपर्क किया जा सकता है।  

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पंचकूला इन 4 स्थानों से खाद्य पदार्थों के लिए सेंपल


उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान राजू फूड कार्नर (रेहड़ी), सेक्टर 5 से  कढ़ी व  सफेद चने के सेंपल लिए गए। इसी प्रकार सेक्टर 5 स्थित बीरपाल की रेहड़ी से आटा व सफेद चने , रोहित फूड कार्नर सेक्टर 11 से  सफेद चने और  राजमा  तथा  सतपाल कोंबो सेक्टर 11 से  राजमा  के नमूने लेकर विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं।