*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ अब जिला के दिव्यांगजनों को भी दिया जाएगा।

पंचकूला 23 जून – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ अब जिला के दिव्यांगजनों को भी दिया जाएगा। इसके तहत शादी के समय पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 51 हजार रुपए तथा किसी एक के दिव्यांग होने पर 31 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि इस स्कीम के लिए पात्रता मापदंड अनुसार पति-पत्नी दोनों ही दिव्यांग प्रदेश व जिला के नागरिक होने चाहिए । उन्होंने बताया कि स्कीम के लिए पात्र व्यक्ति हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए। ऐसे दिव्यांग शादी के एक वर्ष बाद तक वह इस स्कीम का लाभ ले सकते है। इसमें सक्षम अॅथारिटी द्वारा शादी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होने के साथ साथ पात्रता के लिए दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए।

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उपायुक्त ने बताया कि इससे पहले इस स्कीम में अनुसूचित जाति तथा समाज के अन्य गरीब व्यक्तियों के लोगों को उनकी बेटियों की शादी पर कन्यादान का लाभ दिया जाता था, परंतुं अब दिव्यांगजनों को उनकी शादी पर इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा।


उन्होंने बताया कि पहले एस टी व टपरीवास जाति, बी पी एल परिवारों को 51 हजार रूपये, विधवा, तलाकशुदा व निराश्रित महिलाओं व अनाथ एवं बेसहारा बच्चे को जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम हो, उन्हें 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा समाज के सभी वर्गो के परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि व वार्षिक आय 1 लाख से कम होने पर 11 हजार रूपये और महिला खिलाड़ी को 31 हजार रूपये की राशि शादी में कन्यादान के रूप में दिए जाते है।

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