उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने व सामाजिक सुरक्षा के मध्येनजर जनहित में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर मास्क व साफ कपड़े से चेहरे को कवर करना अनिवार्य किया है।
पंचकूला 14 जून- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने व सामाजिक सुरक्षा के मध्येनजर जनहित में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर मास्क व साफ कपड़े से चेहरे को कवर करना अनिवार्य किया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिंबध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने पर 500 रुपए का जुर्माना व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाई की जा सकती है।
इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी, थाना प्रभारी, सिविल सर्जन द्वारा मनोनित सीएचसी व पीएचसी के चिकित्सक के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है। आदेशानुसार पुलिस उपायुक्त के अनुरोध पर जिला में कार्यरत सहायक सब इंसपैक्टर, सब इंसपैक्टर व इंसपैक्टर को भी जिम्मेवारी सोंपी गई है।
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