*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा में अंतरराज्यीय मुवमेंट (आने व जाने) के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है।

पंचकूला 11 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि हरियाणा में अंतरराज्यीय मुवमेंट (आने व जाने) के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके लिये जिला की वेबसाईट पर 3808 व्यक्तियों ने देश के अन्य राज्यों से आने के   एवं 24679 व्यक्तियों ने पंचकूला से बाहर जाने के लिये अनुमति मांगी है। इस प्रकार जिला में कुल 28487 व्यक्तियों ने लोकडाउन के दौरान मुवमेंट के आवेदन किया है। 

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उपायुक्त ने बताया कि अंतर्राज्यीय मुवमेंट पर अनुरोध दर्ज करने के बाद हरियाणा में आने और जाने की प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। कोई भी प्रवासी हरियाणा राज्य से बाहर जाने एवं हरियाणा का कोई भी नागरिक प्रदेश में आने के लिए वेब पेज पर अपना पंजीकरण करके सरकार की अंतरराज्यीय मुवमेंट का लाभ उठा सकते है। 

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उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला से जाने के लिये 19069 व्यक्तियों ने स्पेशल रेलगाड़ी, 3868 व्यक्तियों ने बसें, 1263 व्यक्तियों ने प्राईवेट वाहन एवं 479 व्यक्तियों ने किराए के वाहन से जाने की अनुमति मांगी है। इसी प्रकार पंचकूला आने के लिए 2503 व्यक्तियों ने स्पेशल रेलगाड़ी, 607 व्यक्तियों ने बस, 606 व्यक्तियों ने प्राईवेट वाहन एवं 89 व्यक्तियों ने किराए के वाहन से आने की अनुमति हेतू आवदेन किया है। 

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