उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने राष्ट्रीय आपदा पं्रबधन अथोर्टी व महामारी कोविड-19 अधिनियम 1897 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लाॅक डाउन के दौरान अतिरिक्त पब्लिक मूवमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
पंचकूला 2 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने राष्ट्रीय आपदा पं्रबधन अथोर्टी व महामारी कोविड-19 अधिनियम 1897 के तहत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लाॅक डाउन के दौरान अतिरिक्त पब्लिक मूवमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आगामी 17 मई तक दृढ़ता से लागू होगें।
उपायुक्त ने आदेशों में कहा कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से कुछ आवश्यक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। इन गाईडलाईन अनुसार कंटेनमेंट जोन विशेषकर हाॅट -स्पाॅटस क्षेत्र में कोई गतिविधि क्रियान्वित नहीं होती। लोकल एरिया में प्रकोप के कारण कोविड-19 संक्रमण की बाधा पंचकूला के चारो ओर खड़ी है। जिला पंचकुला के सीमावर्ती क्षेत्र चंडीगढ़ और एसएएस नगर मोहाली में कोविड-19 के पोजिटिव मामलों की अधिकतम संख्या में वृद्वि हुई है। इस प्रकार पोजिटिव मामलों के उच्च अनुपात को देखते हुए पंचकुला जिले में महामारी फैलने के खतरे को कम नही आंका जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके लिए लॉकडाउन पहले से ही पूरे राज्य में लगाया गया हैे। जिला में सीमा पार स्रोतों से संपर्क के हिस्ट्री को देखते हुए, अगले आदेश तक सामाजिक दूरी के पालन के सख्त उपायों को लागू करना सार्वजनिक हित में अनिवार्य हो जाता है।
उन्हांेने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप ऐसे सभी संबंधितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस को समाप्त करने में सहयोगी बन सके। इसके साथ ही लोगों को भी वायरस के फैलने से रोकने की जांच करवाने की सलाह दी जाती है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पंचकुला में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए संबधित प्रबंधन द्वारा आवास व्यवस्था करना आवश्यक है इसके बावजूद सीमा-पार आवागमन पूरी तरह से अपरिहार्य हो जाती है। इसके अलावा सीमा में प्रवेश करते समय रेपिड टेस्ट एवं जाँच चैकियों पर थर्मल स्कैनिंग और रोगसूचक स्क्रीनिंग की जाएगी। इसलिए जब तक किसी भी अनियमित मुवमेंट पर अंकुश नहीं लगाया जाता तब तक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सफल नहीं हो सकते।
उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट से संबंधित स्वास्थ्य पेशेवरों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य अधिकारी जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के साथ-साथ निजी क्षेत्र में कार्य करते है, उन्हें सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंध के दौरान मुवमेंट पास जारी किया गये है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को विशेष रूप से प्राधिकृत द्वारा प्रतिबंधित मुवमेंट पास की अनुमति जारी की गई। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, तेल कंटेनर, टैंकर आदि के चालक और सहायक, सुरक्षा गार्ड के साथ वाहन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सब्जियों, फलों की आपूर्ति, अनाज, अंडे, मांस, दूध, अनाज, दाल और अन्य खाने का सामान, पशुओं और मुर्गीपालन, सुअर पालन के लिए हरे और सूखे चारे की आपूर्ति की भी अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पीपीई, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर दवाओं का निर्माण और उसके बाद चिकित्सा उपकरणों और उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है।
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