*Andhra Pradesh and Karnataka councillors & Officials Appreciate Chandigarh's Innovative Waste Processing Units during study tour*

उपायुक्त ने आदेश जारी कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिला में मास्क व सेनेटाईजर के स्टाॅक एवं निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने से रोकने के लिए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

पंचकूला, 16 मार्च- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिला में मास्क सेनेटाईजर के स्टाॅक एवं निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने से रोकने के लिए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। 

उपायुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क व सेनेटाईजर के स्टाॅक का नियमित निरीक्षण करेंगे। जिला में कोई दूकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर मास्क व सेनेटाईजर बेचते पाया जाता है तो ऐसे दूकानदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि यदि उनके समक्ष ऐसी शिकायत आती है तो उनके खिलाफ खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के दूरभाष 0172-2569193 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

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