*Mayor Harpreet Kaur Babla reviews 19 stay matters; expedited hearings directed*

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं के लिये लगाया जायेगा शिकायत निवारण मंच

– उपभोक्ताओं की बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं की कि जायेगी सुनवाई।

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पंचकूला, 22 सितम्बर – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही  24 सितम्बर, 2021 को सुबह 10.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक अधीक्षण अभियंता के कार्यालय, एससीओ नंबर-89, दूसरी मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी।


इस संबंध में जानकारी देते हुये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के  अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध करते हुये कहा कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।