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ई-श्रम कार्ड बनवाने पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को 2 लाख रुपये का मुफ्त बीमा व भविष्य में अन्य श्रमिक योजनाओं का मिलेगा लाभ-उपायुक्त महावीर कौशिक

-16 से 59 वर्ष की आयु के कामगार ई-श्रम पोर्टल www.esharm.gov.in के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं अपना पंजीकरण-उपायुक्त

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पंचकूला, 3 मार्च- उपयुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि ई-श्रम कार्ड बनवाने पर असंगठित कामगारों को 2 लाख रुपये का मुफ्त बीमा भविष्य में अन्य श्रमिक योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे असंगठित कामगार जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है, ई-श्रम पोर्टल www.esharm.gov.in के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं।


उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के मजदूर/कामगार अपना ई-श्रम कार्ड  बनवा सकते हैं, जिनमें निर्माण श्रमिक, प्रवासी मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी/पटरी वाले, कारीगर, खेतिहर मजदूर, बढ़ई, दिहाड़ीदार मजदूर, मनरेगा वर्कर, आॅटो चालक, आशा वर्कर/आंगनवाॅडी वर्कर, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, बुनकर, पलम्बर व अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं।


ई-श्रम कार्ड से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति का ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा। इसके साथ-साथ पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज का पात्र होगा। उन्होंने बताया कि विभन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केन्द्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में भी पंजीकृत व्यक्ति को आसानी होगी। इसके साथ-साथ दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रूपए, आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। इसके अलावा सभी असंगठित कामगार/श्रमिक/मजदूर व स्व रोजगारी, जिनके पास परिवार पहचान पत्र है व जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में है तथा जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना अथवा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा रखा है, जिसमें 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये मासिक पंेशन का लाभ दिया जाता है। इन योजनाओं में लाभार्थी क 50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है तथा 50 प्रतिशत अंशदान हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत वहन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं को लाभ उठाने के लिये नजदीकी काॅमन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवायें ।

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उन्होंने बताया कि ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी./एन.पी.एस. का सदस्य ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके साथ-साथ कामगार आयकरदाता नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कामगार स्वयं पोर्टल के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।