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ई-श्रम कार्ड बनवाने पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को 2 लाख रुपये का मुफ्त बीमा व् भविष्य में अन्य श्रमिक योजनाओं का मिलेगा लाभ-उपायुक्त महावीर कौशिक

-ई-श्रम पोर्टल पर 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर निशुल्क करवाया जा सकता है- उपायुक्त

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पंचकूला, 26 दिसंबर – उपयुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि ई-श्रम कार्ड बनवाने पर असंगठित कामगारों को 2 लाख रुपये का मुफ्त बीमा व् भविष्य में अन्य श्रमिक योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे असंगठित कामगार जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है, ई-श्रम पोर्टल www.esharm.gov.in. के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं।

उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के मजदूरों / कामगार अपना ई-श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, जिनमें घर का नौकर – नौकरानी (काम वाली बाई), खाना बनाने वाली बाई (कुक), सफाई कर्मचारी, गार्ड, रेजा, कुली, रिक्शा चालक, ठेला में किसी भी प्रकार का सामान बेचने वाला (वेंडर), चाट ठेला वाला, भेल वाला, चाय वाला, होटल के नौकर/वेटर, रिसेप्शनिस्ट, पूछताछ वाले क्लर्क, ऑपरेटर, हर दुकान का नौकर / सेल्समैन / हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, ब्यूटी पार्लर की वर्कर, नाई, मोची, दर्ज़ी ,बढ़ई , प्लम्बर, बिजली वाला (इलेक्ट्रीशियन), पोताई वाला (पेंटर), टाइल्स वाला, वेल्डिंग वाला, खेती वाले मज़दूर, नरेगा मज़दूर, ईंट भट्ठा के मज़दूर, पत्थर तोड़ने वाले, खदान मज़दूर, फाल्स सीलिंग वाला, मूर्ती बनाने वाले, मछुवारा, चरवाहा, डेयरी वाले, सभी पशुपालक, पेपर का हॉकर, जोमैटो स्विगी के डिलीवरी बॉय, अमेज़न फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय (कूरियर वाले), नर्स, वार्डबॉय, आया, मंदिर के पुजारी, विभिन्न सरकारी ऑफिस के दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर रेट वाले कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता सहायिका, मितानिन, आशा वर्कर आदि शामिल हैं।

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ई-श्रम कार्ड से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति का ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा। इसके साथ-साथ पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज का पात्र होगा। उन्होंने बताया कि विभन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केन्द्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में भी पंजीकृत व्यक्ति को आसानी होगी। इसके साथ-साथ दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रूपए, आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। इसके अलावा श्रम विभाग की सभी योजनाओं का लाभ जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति, मुफ्त साइकल , मुफ्त सिलाई मशीन, अपने काम के लिए मुफ्त उपकरण आदि प्रदान किया जाएगा तथा भविष्य में राशन कार्ड को इससे लिंक किया जा सकता है जिससे देश के किसी भी राशन दुक़ान से राशन मिल सकेगा।

उन्होंने बताया कि ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी./एन.पी.एस. का सदस्य ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करनवाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके साथ-साथ कामगार आयकरदाता नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कामगार स्वयं पोर्टल के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए श्रमिक के पास मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड और बैंक पास बुक का होना अनिवार्य है।