आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेशानुसार जिला के सभी मिठाई निर्माताओं को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके द्वारा बनाई गई मिठाई की तिथि व बेस्ट बिफोर डेट तिथि अवश्य लिखें।
पंचकूला 1 अक्तूबर- आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेशानुसार जिला के सभी मिठाई निर्माताओं को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके द्वारा बनाई गई मिठाई की तिथि व बेस्ट बिफोर डेट तिथि अवश्य लिखें।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष चन्द्र ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय खाद्य एवं मानक सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी मिठाई विक्रेताओं एवं निर्माताओं को अब मिठाई बनाने की तिथि व उसके उपयोग की बैस्ट तिथि लिखना अनिवार्य किया गया है। इसलिए सभी मिठाई निर्माताओं एवं विक्रेता मिठाई बनाने व बेहतर उपयोग की तिथि अवश्य लिखें। उन्होंने बताया कि यदि कोई मिठाई निर्माता एवं विक्रेता बनाने व बेस्ट उपयोग होने की तिथि अंकित नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।