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आपदा पीड़ितो हेतु जागरूक किया- सीजेएम

पंचकूला 23 जुलाई- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के लोगों को कानूनी जानकारी देने हेतू जिला के गांव नाडा में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन कर जागरूक करने के साथ साथ गरीब, जरूरतमंद लोगों को हैडमेट मास्क बांटे। इसके साथ ही रेडक्रॉस व शिक्षा विभाग के सहयोग से डी ए वी स्कूल सेक्टर 11 में वर्चुअल कानूनी शिवर का आयोजन कर शिक्षकों व विधार्थियो को जागरुक किया गया।

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इस संबध में जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव सम्प्रीत कौर ने बताया कि डीएलएसए द्वारा कार्य करने वाले लोगों को व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने एवं बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अलावा घर से निकलते ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध बारे भी जानकारी दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति मास्क का प्रयोग न करते पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बारे भी लोगो को सचेत किया जा रहा है।

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सचिव ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जाता है ताकि जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा लोगों को मोबाईल सेतू अपलोड करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है ओर उसे समय समय अपडेट करने के लिए भी अवगत करवाया जाता है ताकि कोविड की जानकारी उन्हें समय पर मिल सके।


उन्होेंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद लोगों के लिए 0172-2585566 तथा 1800-180-2057 हैल्पलाईन भी 24 घण्टें क्रियान्वित की जा रही है। इन पर कोई भी नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद्व लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिए निशुल्क अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि स्कूल में विधार्थियो को आपदा पीड़ितो की मदद करने के लिए भी अवगत करवाया गया। इस शिविर में 94 स्टूडेंट व 20 शिक्षकों ने भाग लिया।