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हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरटी कि और से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व कार्यकारिणी अध्यक्ष राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में हरियाणा में डिजिटल प्लेटफार्म के तहत ई लोक अदालत का आयोजन किया गया।

पंचकूला 18 सितंबर। हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरटी कि और से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व कार्यकारिणी अध्यक्ष राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में हरियाणा में डिजिटल प्लेटफार्म के तहत ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी 22 जिलों और 33 उपमंडलो में ई लोक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वादकारियों से जुड़े।

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हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरटी के अध्यक्ष ने प्रदेश भर के न्यायाधीशों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों , पैनल अध्वक्ताओ के साथ विचार सांझा किए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने जीवन को बाधित कर दिया है जिसमें अदालतों व न्यायालयों का काम भी प्रतिबंधित हुआ है। जिससे न्याय वितरण प्रणाली में देरी हुई है। वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से 14 मार्च 1982 को योजनाबद्ध ढंग से गुजरात में ई लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत वैकल्पिक समाधान की एक प्रणाली है जो न्यायलयों पर भारी बोझ को कम करने के लिए विकसित हुई है। लोक अदालत की प्रक्रिया कठोर नहीं है बल्कि लचीली है। इससे समाज में सौहार्द और शांति को बढ़ावा देने के लिए सहजपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है।

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ई लोक अदालत जजो और न्याय प्रणाली को वादकारियों के दरवाजे तक ले जाने का प्रयास है जो महामारी के समय में अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। इस लोक अदालत में हरियाणा में 13163 मामले आए जिसमें से 8538 मामलों का निर्णय किया गया। अदालत के दौरान 51,65, 52, 861 रुपए की राशि तय की गई।