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स्वास्थ्य विभाग द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया।

पंचकूला, 2 सितंबर-

स्वास्थ्य विभाग द्वारा धूम्रपान निषेध अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम द्वारा धूम्रपान निषेध के नियमों की अवेहलना करने पर होटल, बार और रेस्टोरेंट इत्यादि संचालकों पर 12850 रुपये का जुर्माना भी किया गया। 

धूम्रपान निषेध अधिनियम के जिला नोडल अधिकारी डाॅ परविंद्रजीत सिंह ने बताया कि टीम द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के साथ साथ होटल वेस्टर्न कोर्ट, केसी क्राॅस, लावण्य, ई एल एम और बू्र इस्टेट इत्यादी का निरीक्षण करने पर नियमों की अवेहलना पाई गई। उन्होंने कहा कि अवेहलना के लिये जुर्माना करने के साथ साथ उन्हें एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिये गये और अधिनियम की विभिन्न धाराओं की जानकारी भी दी गई। 

उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानो ंपर धूम्रपान करना निषेध है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना या उनसे ऐसे उत्पाद बिकवाना भी गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों, होटल, रैस्टोरैंट और बार इत्यादी में धूम्रपान निषेध है का बोर्ड लगा होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायलय के निर्देशानुसार खुली सिगरेट बेचना भी गैर कानूनी है और सिगरेट या तंबाकू उत्पाद के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर तंबाकू का सेवन हानिकारक की चेतावनी लिखना जरूरी है।  उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट और बार मालिक अगर चाहे तो स्मोकिंग जोन बना सकते है लेकिन इसके लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों की पालना सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन डाॅ योगेश शर्मा के निर्देश पर चलाया गया यह निरीक्षण अभियान भविष्य में भी जारी रखा जायेगा और खामिया पाये जाने पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाही अमल में लाई जायेगी। 

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