*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

श्रावण अष्टमी नवरात्रों के मद्देनजर पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश द्वारा मंदिरों में दर्शन करने के लिए नई बंदिशों लागू- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

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हिमाचल के मंदिरों में नो मास्क नो दर्शन पॉलिसी लागू – उपायुक्त

जिलावासी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई हिदायताओ का अनुसरण करते हुए ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए वहां जाएं- उपायुक्त

पंचकूला, 7 अगस्त- पंचकूला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने श्रावण अष्टमी नवरात्रों के मद्देनजर पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश द्वारा मंदिरों में दर्शन करने के लिए नई बंदिशों को लागू करने के दृष्टिगत जिला वासियों से अपील की है कि वह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई हिदायताओ का अनुसरण करते हुए ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए वहां जाएं।

विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की आपदा प्रबंधन सैल द्वारा जारी पत्र के अनुसार हिमाचल में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है और नवरात्रों में हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में शीश नवाने के लिए हज़ारों की संख्या में बाहर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिरों में दर्शन के लिए भारी भीड़ जमा हो सकती है इस भीड़ से कहीं करोना ना फैले इस वजह से हिमाचल सरकार ने नई बंदिशें लागू की हैं।

उन्होंने बताया कि 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाले श्रावण अष्टमी नवरात्रों के दौरान मंदिरों में नो मास्क नो दर्शन पॉलिसी लागू कर दी गई है। केवल ऐसे श्रद्धालुओं को मंदिर/शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए हिमाचल राज्य या किसी भी जिला की सिमा में दाखिल होने की अनुमति होगी जिनके पास या तो आरटी-पीसीआर की 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, या फिर दोनों डोज का वैक्सीनेश सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा,जाली रिपोर्ट देने वालों पर कानूनी दंड के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश हिमाचल के सभी जिलों में 18 अगस्त तक लागू रहेंगे।

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बता दे कि हिमाचल सरकार के आपदा प्रबंधन सैल की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि ऐसे सीमित स्थानो में इकठ्ठा होने वाली भीड़ सुपर स्प्रेडर इवेंट न बने इसके लिए बंदिशें जरूरी हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं कि सभी मेला अधिकारियों और पुलिस मेला अधिकारियों को मंदिरों में नो मास्क-नो दर्शन पॉलिसी लागू करनी होगी।