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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियम 14 जून तक जारी: डीसी

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– डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा-तिथि अनुसार ऑड-ईवन के तहत सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुल सकती हैं दुकानें

पंचकूला 7 जून- कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर पंचकूला जिला में सरकार के निर्देशानुसार अब आगामी 14 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी और इस बार आदेश के तहत अब जन सुविधा के लिए सरकार की ओर से तिथि अनुसार ऑड-इवन फार्मूले के तहत सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है।


जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी विनय प्रताप सिंह  ने कहा कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियमों को प्रभावी रूप से क्रियांवित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन सजग एवं सतर्क है। पुलिस विभाग के माध्यम से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने कोरोनावायरस से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये प्रदेश में अब आगामी 14 जून सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम लागू किए हैं।


प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित की नई समयावधि:
डीसी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि दूध, फल-सब्जी, किरयाने की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे जबकि नए नियमों के तहत अब ऑड-ईवन तिथि अनुसार ही ऑड-ईवन नंबर की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अलावा कोविड के उचित व्यवहार की पालना करते हुए सुबह 10 बजे रात 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार-जो होटल अथवा मॉल में स्थित हैं, सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है और कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित शारीरिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा। डीसी ने बताया कि कारपोरेट आफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है जिसमें कोविड गाइडलाइन की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित रहेगी जबकि शादी कार्यक्रम में बारात की अनुमति नहीं होगी।

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 उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेश के मद्देनजर शादी कार्यक्रम अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी रूप के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं यदि 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो उससे पहले उपायुक्त से अनुमति आवश्यक है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेन्ट, बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक की रहेगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दौरान विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनकी अनुपालना पंचकूला प्रशासन की ओर से करवाई जाएगी। डीसी ने कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिलावासियों को अपने घरों में रहने को कहा है। किसी भी नागरिक को उक्त महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत उक्त निर्धारित अवधि में नियमों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी।